सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बांग्लादेश से असम आए प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रविधान करने वाली नागरिकता अधिनियम की धारा 6-ए को वैध और संवैधानिक ठहराया है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 41 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। यह धारा एक जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के बीच भारत में प्रवेश कर चुके और असम में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कराने की अनुमति देती है।
इस कानून के मुताबिक, बांग्लादेश से असम आने वाले शरणार्थियों के लिए नागरिकता की 25 मार्च, 1971 कटआफ डेट है। कोर्ट ने इस कटआफ डेट को सही ठहराया है। इस तारीख के बाद बांग्लादेश से असम आने वाले सभी प्रवासी अवैध माने जाएंगे। शीर्ष अदालत ने ऐसे सभी अवैध प्रवासियों को चिह्नित कर वापस भेजने और प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया है। 1985 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और आल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच हुए असम समझौते के बाद नागरिकता कानून में धारा 6-ए जोड़ने का संशोधन हुआ था।
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