"छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरमघाटी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने इस पूरे षड्यंत्र की जांच और एफआईआर दर्ज करने की अनुमति छत्तीसगढ़ पुलिस को दे दी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि इस मामले में जांच का अधिकार सिर्फ उनके पास है।"
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आज का यह फै सला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। झीरम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा-झीरम कांड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों को खोया था। कहने को एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की, लेकिन इसके पीछे के वृहत राजनीतिक षडयंत्र की जांच किसी ने नहीं की।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की, तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आज रास्ता साफ़ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। किसने किसके साथ मिलकर क्या षडयंत्र रचा था, सब साफ हो जाएगा। उन्होंने झीरम के शहीदों को एक बार फिर श्रद्धांजलि दी है।
मुदलियार के बेटे ने पुलिस जांच की मांग की थी: झीरम घाटी कांड में शहीद हुए राजनांदगांव के भूतपूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने पुलिस में आवेदन देकर उनके पिता की हत्या के मामले में अपराध दर्ज करने की मांग की थी। इसके साथ ही बस्तर एसपी को ज्ञापन भी सौंपा था। इस आवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले की जांच करने वाली थी, लेकिन एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर पर विरोध जताया था। इसमें कहा गया कि झीरम मामले की जांच का अधिकार सिर्फ उनके पास है। मामले की अंतिम सुनवाई के बाद उसे सुनवाई के लिए सुरक्षित रख लिया गया था।
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