ईडी की राह आसान, कब्जे में ले सकेगी संपत्तियां
प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि उसका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई चल संपत्ति और 'इक्विटी' शेयर अपराध से अर्जित कमाई हैं और धन शोधन के अपराध से संबंधित हैं। अदालत के बाद ईडी अब दिल्ली में आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई, लखनऊ और कुछ अन्य स्थानों पर भूखंड और भवन जैसी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। अदालत द्वारा ईडी के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद इन संपत्तियों की अंतिम कुर्की की जा सकती है। ईडी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अनंतिम कुर्की आदेश जारी करके इन संपत्तियों को कुर्क किया था।
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