समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में मनमानी नहीं चल पाएगी। लिव इन रिलेशन में रहने वालों को न केवल पंजीकरण कराना होगा, बल्कि 21 साल से कम उम्र होने पर दोनों के परिजनों को भी इसकी सूचना दी जाएगी। लिव इन की शर्तों का पालन न करने पर छह माह की जेल के साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा।
उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता विधेयक में लिव इन रिलेशन को लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। विधेयक के अनुसार लिव इन रिलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार जिम्मेदार होंगे और उन्हें पूछताछ का भी अधिकार होगा। इसके साथ ही वह लिव इन रिलेशन में रहने वालों की सूचना स्थानीय थाने को भी देंगे। पंजीकरण के बाद लिव इन में रहने वालों को रसीद दी जाएगी। इसका उपयोग वह किराए के मकान आदि के लिए कर सकेंगे।
वयस्क ही रह सकेंगे: विधेयक के अनुसार सिर्फ एक व्यस्क पुरुष व वयस्क महिला ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। वह भी तब जबकि यदि वो पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह रहे हों। दो वयस्क पुरुष या महिला लिव इन रिलेशन में नहीं सह सकेंगे।
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