आयकर विभाग ने घर खरीदारों को टीडीएस कटौती से फिलहाल फौरी राहत दी है। इसके लिए संपत्ति बेचने वाले विक्रेता को 31 मई तक अपने पैन और आधार को लिंक कराना होगा। अगर विक्रेता इससे चूकता है तो खरीदार को बढ़ी दर से अतिरिक्त टीडीएस चुकाना होगा। इस मामले में कई लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे।
गौरतलब है कि पिछले एक साल में देशभर में करीब 16 हजार से अधिक घर खरीदारों को नोटिस भेजकर उनसे खरीदी संपत्ति पर अतिरक्त टीडीएस चुकाने को कहा गया था। आयकर विभाग का कहना था कि जिन विक्रेताओं ने यह संपत्ति बेची है, उनके पैन नंबर या तो निष्क्रिय हैं, या आधार से लिंक नहीं है।
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उग्रवादियों ने स्टारलिंक की सेवा ली: रिपोर्ट
मणिपुर में जातीय हिंसा के चलते इंटरनेट बंद रहने के दौरान उग्रवादियों ने एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के उपकरणों का इस्तेमाल किया। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए यह दावा किया गया है। जबकि स्टारलिंक को भारत में सेवाएं देने के लिए लाइसेंस नहीं मिला है।
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कारों के केबिन खासकर डैशबोर्ड से कैंसर फैलाने वाला जहरीला रसायन निकलता है। या नहीं, इस बारे में केंद्र सरकार और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।
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