पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को राज्य का दुष्कर्म विरोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक में दुष्कर्म के की 21 दिन में जांच पूरी करने, पीड़िता के कोमा में जाने या मौत पर दोषी को फांसी और दुष्कर्म में कम से कम उम्रकैद जैसे सख्त प्रावधान हैं।
इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बनेगा।
This story is from the September 04, 2024 edition of Hindustan Times Hindi.
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