गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के चर्चित बिलकिस बानो मामले में सभी 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को सोमवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न और न्यायमूर्ति उज्जल भुइंया की पीठ ने सभी 11 दोषियों को दो हफ्ते के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। पीठ ने गुजरात सरकार का माफी का आदेश खारिज करते हुए कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सरकार सक्षम नहीं थी।
पीठ ने कहा कि मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुजरात सरकार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए थी । गुजरात सरकार ने 13 मई, 2022 के फैसले को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार की शक्तियां छीन लीं। जो अदालत की राय में अमान्य है। गुजरात सरकार ने दोषियों से मिलकर काम किया। गुजरात सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग शक्ति को हड़पने और शक्ति के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। यह एक अनोखा मामला है, जहां इस अदालत के आदेश का इस्तेमाल छूट देकर कानून के शासन का उल्लंघन करने के लिए किया गया था।
बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। उनकी तीन वर्षीय बेटी परिवार के उन सात सदस्यों में शामिल थी, जिनकी दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। बिलकिस बानो के दोषियों को पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर गुजरात सरकार ने एक अप्रचलित कानून की मदद से रिहा कर दिया था। जिससे विपक्ष, कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज में निंदा और आक्रोश की लहर थी। बिलकिस बानो ने कहा था कि उन्हें रिहाई के बारे में ने कोई जानकारी नहीं दी गई।
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