पुत्र ना होने के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम नहीं देता है दूसरे विवाह की अनुमति
Rising Indore|27 September 2023
हिंदू शास्त्रीय विवाह के अधीन विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार को पूरा करने के लिए प्राचीन विधि में भी शर्तें अधिरोपित की गई थी। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (The Hindu Marriage Act, 1955) आधुनिक हिंदू विधि है, जिसे प्राचीन शास्त्रीय विधि तथा आधुनिक परिक्षेप को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद द्वारा बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू विवाह किए जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का समावेश किया गया है। हिंदू विवाह के अधीन इन शर्तों की पूर्ति की जाना अति आवश्यक है। अधिनियम की धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तों का उल्लेख करती है। धारा 7 में हिंदू विवाह के संस्कार बताए गए हैं तथा धारा 8 में हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उपबंध दिए गए हैं।
पुत्र ना होने के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम नहीं देता है दूसरे विवाह की अनुमति

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 5 में विवाह की शर्तों का उल्लेख है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत इन शर्तों का सीधा संबंध किसी विवाह के शून्य और शून्यकरणीय अर्थात धारा 11 और 12 से संबंधित है। धारा 17 और 18 के अधीन हिंदू विवाह के अंतर्गत दंड का प्रावधान दिया गया है। हिंदू विवाह में कुछ कार्य ऐसे हैं, जिन्हें कारित करने पर दंड की व्यवस्था दी गई है। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत कुछ शर्तें ऐसी हैं जिनका उल्लंघन करने पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 और 18 के अधीन दंड की व्यवस्था की गई है।

इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 5 के अधीन जो शर्तें उल्लेखित की गई है उन शर्तों का उल्लंघन होने पर किसी विवाह को शून्य और शून्यकरणीय घोषित किया जाता है। इन वर्णित शर्तों का यदि पालन नहीं किया गया है इसके परिणाम क्या होंगे इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 11, 12, 17 और 18 में किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत हिंदू विवाह के संपन्न किए जाने हेतु ज दी गई हैं वह शर्तें निम्न हैं- पक्षकारों का हिंदू होना, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन जो शर्त दी गई हैं, उनमें सबसे पहली शर्त दो हिंदू पक्षकारों का होना अति आवश्यक है। कोई भी विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन तब ही संपन्न होगा जब दोनों पक्षकार हिंदू होंगे। भीमराव लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1985 सुप्रीम कोर्ट 1564 के मामले में कहा गया है कि जब विवाह के दोनों पक्षकार हिंदू हों तो ही हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोई हिंदू विवाह संपन्न माना जाएगा। यदि विवाह का कोई एक पक्षकार हिंदू है तथा दूसरा पक्षकार गैर-हिंदू है तो विवाह इस अधिनियम की परिधि के बाहर होगा और यह विवाह हिंदू विवाह नहीं कहलाएगा।

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