वर्तमान मामले में आरोपी पति (अपीलकर्ता) ने झारखंड हाईकोर्ट, रांची खंडपीठ के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। हालांकि हाईकोर्ट ने पति को जमानत तो दे दी, लेकिन एक अजीबोगरीब शर्त लगा दी कि पति को अपनी पत्नी को अपने घर ले जाना होगा और उसे सम्मान के साथ रखना होगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अग्रिम जमानत तो दी जाती है जो आदेश इस प्रकार है-
तदनुसार, याचिकाकर्ता को आज से छह सप्ताह के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है और उसकी गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की स्थिति में ट्रायल कोर्ट को संतुष्ट करने पर उसे जमानत मिल जाएगी कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 ने रांची के बांद्रा इलाके में उनका घर ले लिया है और उन्हें अपनी वैध पत्नी के रूप में पूरी गरिमा और सम्मान के साथ रखा और बनाए रखा।
पति ने हाईकोर्ट के उपरोक्त आदेश में संशोधन की प्रार्थना करते हुए फिर से हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा संजय मेहरा हाईकोर्ट एडवोकेट 98270 74132 खटखटाया। दायर याचिका (आदेश में संशोधन के लिए) में पति ने तर्क दिया कि उसने एक घर किराए पर लिया और वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए तैयार है। इसके विपरीत, पत्नी ने तर्क दिया कि वह अपना वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने को तैयार है, बशर्ते उसका पति उसके साथ अपने घर में रहे। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी के साथ अपने घर में फिर से जीवन शुरू नहीं करने पर दृढ़ है।
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
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श्रीलंकाई एयरलाइन ने प्रमोशन के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाया है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स का दिल्ल गदगद हो उठा है। कमेंट सेक्शन में यूजर्स श्रीलंका में रामायण से जुड़ी रियल लोकेशन को दिखाने के लिए मेकर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्स पर वीडियो को जमकर प्रतिक्रिया मिल रही है।
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सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
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