कानून बनाना विधायिका का काम : कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जोड़ों को और अधिकार व लाभ देने के लिए केंद्र को समिति बनाने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने चार अलग-अलग फैसले लिखे, लेकिन एकमत के फैसले में कहा, ऐसे गठजोड़ के लिए कानून बनाना और मान्यता देना सिर्फ संसद या विधानसभाओं का अधिकार है। साथ ही, कोर्ट ने 3-2 के बहुमत के फैसले में कहा, ऐसे जोड़ों को बच्चा गोद लेने का भी अधिकार नहीं है। हालांकि अदालत ने हिंसा, जबरदस्ती या हस्तक्षेप के किसी भी खतरे के बिना संबंध बनाने के उनके अधिकार को बरकरार रखा है और ऐसे जोड़ों की चिंताओं की परख करने के लिए केंद्र से कमेटी बनाने के लिए कहा है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस पर एकमत थी कि कानून समान लिंग वाले जोड़ों के विवाह के अधिकार को मान्यता नहीं देता। पीठ ने एकमत से यह भी कहा, समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए विधायिका को निर्देश देना अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संविधान पीठ ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के अधिकार को मान्यता देने की मांग करने वाली 21 याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है।
Bu hikaye Amar Ujala dergisinin October 18, 2023 sayısından alınmıştır.
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