चार जजों का आदेश-इस वर्ग के संपन्न लोगों को न मिले लाभ
देश में जातिगत राजनीति पर व्यापक प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए तय आरक्षण के अंदर भी आरक्षण लागू करने की अनुमति दे दी। राज्य सरकारें एससी-एसटी समूह के अंदर उन जातियों की पहचान कर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकेंगी, जो ज्यादा पिछड़ी हैं। इसके अलावा, चार जजों ने अपने आदेश में कहा, इस श्रेणी में भी ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने इस फैसले के जरिये अपना ही 2004 का पांच सदस्यीय पीठ का ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में दिया फैसला पलट दिया। शीर्ष कोर्ट ने राज्यों की एससी-एसटी जैसे आरक्षित वर्ग समूहों को उनके परस्पर पिछड़ेपन के आधार पर विभिन्न समूहों में उप-वर्गीकृत करने की शक्ति को बरकरार रखा, ताकि ज्यादा वंचित समूहों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके।
Bu hikaye Amar Ujala dergisinin August 02, 2024 sayısından alınmıştır.
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