निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली नोएडा की रियल एस्टेट कंपनी हैसिंडा प्रोजेक्ट प्रा. लि. ने नोएडा अथॉरिटी को भी चकमा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। हैरानी यह है कि कंपनी की कारगुजारियों पर अथॉरिटी के अफसर छह साल तक पर्दा डालते रहे। अब ईडी ने ऐसे अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी की है।
Bu hikaye Amar Ujala dergisinin September 25, 2024 sayısından alınmıştır.
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जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में दायर वादों पर राजस्व संहिता के प्रावधान लागू नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के लागू होने से पहले उप्र जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत दायर वादों के आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।