प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अनुसूचित अपराधों में प्राथमिकी दर्ज हुए बिना धनशोधन निवारण कानून के तहत किसी संपत्ति को अटैच कर सकता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा करने पर सहमति जताई है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सहमति दी। ईडी ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत जांच एजेंसी को अवैध रेत खनन के आरोप में निजी ठेकेदारों के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से रोक दिया गया है।
Bu hikaye Amar Ujala dergisinin December 03, 2024 sayısından alınmıştır.
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