• दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए दी यह व्यवस्था
• कहा- इन निकायों के कामकाज में हस्तक्षेप करना नुकसानदायक
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के प्रभावी कामकाज के लिए उसकी स्वायत्तता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा है कि आयोग के पास पीठ गठित करने और नियम बनाने की शक्तियां हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि प्रशासनिक निकायों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता उनके निर्धारित कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए महत्वपूर्ण है।
Bu hikaye Dainik Jagran dergisinin July 14, 2024 sayısından alınmıştır.
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