• कहा, एमसीडी के हलफनामे से भी नहीं दिखती उम्मीद की कोई किरण
• एमसीडी व दिल्ली सरकार के अफसरों की बैठक बुलाएं पर्यावरण सचिव
दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के खराब क्रियान्वयन पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 3,000 टन से अधिक अनिस्तारित ठोस कचरे से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति आ सकती है। बेहद खेदजनक स्थिति के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि राजधानी में प्रतिदिन 11 हजार टन से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जबकि निगम द्वारा लगाए गए निस्तारण संयंत्रों की क्षमता सिर्फ 8,073 टन प्रतिदिन की है।
Bu hikaye Dainik Jagran dergisinin July 27, 2024 sayısından alınmıştır.
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताने को कहा, जहां कथित तौर पर सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई की गई थी। अदालत ने यह भी पूछा कि अधिकारियों ने वहां कितना पौधारोपण किया है।
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