ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने भी इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ ही मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था। हालांकि, यहां से भी मुस्लिम पक्ष को निराशा ही हाथ लगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं की पूजा का अधिकार सुरक्षित रखा. हालांकि, मुस्लिम पक्ष के पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है और संभवतः अब मुस्लिम पक्ष का अगला कदम सुप्रीम कोर्ट ही होगा।
खास बातें
■ वाराणसी जिला अदालत ने भी हिंदुओं के पक्ष में सुनाया था फैसला
■ हिंदू पक्ष का दावा था कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में होती थी पूजा-पाठ
पूजा पर स्टे चाहता था मुस्लिम पक्ष
Bu hikaye Hari Bhoomi dergisinin February 27, 2024 sayısından alınmıştır.
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