सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को सेना में पदोन्नति संबंधी सूची में पुरुष एवं महिला अधिकारियों को शामिल करने की प्रक्रिया स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने महिला सैन्य अधिकारियों द्वारा पदोन्नति में भेदभाव का आरोप लगाए जाने के बाद यह निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को इस मामले में केंद्र सरकार के रुख के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल ने पीठ से कहा कि पदोन्नति के लिए तैयार सूची, एक ही बैच के अधिकारियों के बीच तुलनात्मक योग्यता पर आधारित है।
दलील के समर्थन में अटार्नी जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दाखिल नीति दस्तावेज पर भरोसा जताया और कहा कि जिन अधिकारियों को पहले ही पैनलबद्ध किया जा चुका है, उनके बारे में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, जब नया विशेष चयन बोर्ड बुलाया गया है, तो पैनल में शामिल अधिकारियों और अन्य अधिकारियों का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है।
महिला सैन्य अधिकारियों की दलील: इससे पहले, महिला सैन्य अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने पदोन्नति के लिए तैयार सूची में महिला अधिकारियों को शामिल करने में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने 3 नवंबर, 2023 को शीर्ष अदालत द्वारा पारित एक पूर्व आदेश का हवाला दिया और कहा कि इसमें उन सभी महिला अधिकारियों पर विचार की आवश्यकता है, जिन पर पहले के विशेष चयन बोर्ड 3बी (कर्नल के रूप में पदोन्नति के लिए) द्वारा विचार किया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 11 मार्च को होगी।
Bu hikaye Hindustan Times Hindi dergisinin March 06, 2024 sayısından alınmıştır.
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