सुप्रीम कोर्ट के पांच जज की संविधान पीठ ने सोमवार को आदेश के बावजूद चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी समय सीमा के भीतर ईसीआई को मुहैया नहीं कराने पर एसबीआई को आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले सभी खरीदारों का विवरण बैंक की मुख्य शाखा में एक सीलबंद कवर में रखे हैं। आपको (बैंक) बस सीलबंद लिफाफा खोलना होगा और दानदाताओं का विवरण निर्वाचन आयोग को देना होगा।
कोर्ट ने बैंक से पूछा कि 'जानकारी निर्वाचन आयोग को देने के लिए आपको समय क्यों चाहिए? आप हमें बताएं कि 15 फरवरी के हमारे फैसले के बाद आपने इतने दिनों में क्या किया? मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी. आर. गवई, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने समय मांगने पर एसबीआई से कई सवाल किए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि निर्देश का पालन करने के लिए समय मांगना अनुचित है कि जानकारी को एक दूसरे से मिलान करना है। हमने आपको ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया था।
एसबीआई का तर्क
Bu hikaye Hindustan Times Hindi dergisinin March 12, 2024 sayısından alınmıştır.
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