मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबी बहस हुई। केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने चुनाव के समय उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी को उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करार दिया। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि वह अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें व तर्क को विस्तृत रूप में सुना।
बचाव पक्ष
बचाव पक्ष से अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलें (अधिवक्ता विक्रम चौधरी भी मौजूद रहे)
1 प्रचार से रोकने की साजिश
आम आदमी पार्टी के संयोजक को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार करने से रोकने की साजिश की जा रही है। केजरीवाल को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने के लिए साजिश रची गई है। वह भी लोकतंत्र का हिस्सा और उसके आधारभूत ढांचे से जुड़े हुए हैं।
2 समय का मुद्दा बहुत गंभीर
आप स्पष्ट रूप से बिना किसी पूछताछ, बयान आदि के गिरफ्तारी कर रहे हैं। यह अनोखी बात है। इस केस में चुनाव से पहले गिफ्तारी करके पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। इस केस में समय का मुद्दा बहुत गंभीर है। यह सुनिश्चित करता है कि याचिकाकर्ता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए। ईडी का पहला समन अक्तूबर में जारी किया गया था। गिफ्तारी मार्च में जाकर होती है।
3 बयान बदलते ही जमानत
मंगुटा चार बार बयान देते हैं। तीन बार के बयानों में केजरीवाल के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाते। मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने के दस दिन बाद ही मंगुटा को जमानत मिल जाती है। इसी तरह सरथ रेड्डी का बयान भी उनके पहले के बयानों से उलट है। ये अब सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन वाले हिस्से में शामिल हो गए हैं।
Bu hikaye Hindustan Times Hindi dergisinin April 04, 2024 sayısından alınmıştır.
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