जिस बस पर मिला लगेज उस पर तत्काल पुलिस लगाएगी जुर्माना
वैसे तो यात्रियों को लाने ले जाने वाली बसों की छत पर लगेज लाद कर ले जाना अवैध और गैरकानूनी है। यह तो हर कोई जानता है लेकिन उसके बावजूद इस नियम का पालन कराने के लिए कोई भी राज्य सरकार तैयार नहीं है। राज्य का परिवहन विभाग और जीएसटी विभाग इस तरफ से आंख मूंद कर बैठा हुआ है, जिसके चलते हुए विभिन्न शहरों से दूसरे राज्य के शहरों में जाने वाली बसों की छत पर बड़ी मात्रा में लगेज लाद कर भेजा जाता है। यह मामला भी कोई नया नहीं है। कई बार इस तरह का मामला उठ चुका है लेकिन उसके बावजूद मध्यप्रदेश सहित कोई भी राज्य सरकार इस तरह के मामले में कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होती है। सरकार का रुख तो हमेशा से ट्रैवल्स को फायदा पहुंचाने का रहता है।
पहली बार महाराष्ट्र सरकार एकमात्र ऐसी सरकार के रूप में उभर कर सामने आई है, जिसके द्वारा यात्री बसों की छत पर लगेज ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध लगाने के साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने यह भी नियम बना दिया है कि यदि कोई यात्री बस किसी भी शहर अथवा राज्य से लगेज लेकर उनके राज्य में आएगी तो ऐसी बस का चालान बनाएंगे और पुलिस के द्वारा हाथों-हाथ मौके पर बड़ा जुर्माना वसूल किया जाएगा। उसके बाद ही बस को आगे बढ़ने दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपनाए गए इस रुख के कारण विभिन्न शहरों से महाराष्ट्र के शहरों के लिए चलने वाली बसों की छतें अब खाली जा रही हैं।
Bu hikaye Rising Indore dergisinin 19 October 2022 sayısından alınmıştır.
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
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