सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा दृढ़ मत है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा उसी उच्च न्यायालय के किसी अन्य एकल न्यायमूर्ति द्वारा अपीलकर्ताओं को दी गई जमानत को रद्द करने में क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना और प्रकरण की मेरिट के आधार पर जमानत को रद्द करने का आदेश न्यायिक अनौचित्य/अनुशासनहीनता के समान है।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की, जिसने उसी उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश द्वारा आरोपी को पहले ही दी गई जमानत रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य एकल न्यायाधीश द्वारा आरोपी को जमानत देने के आदेशों की समीक्षा करने का कार्य अनावश्यक है और घोर अनुचितता के समान है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने, 12 दिसंबर, 2023 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए, उसी उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 8 सितंबर, 2022 और 14 सितंबर, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायमूर्ति के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की, जिसने उसी उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायमूर्ति द्वारा आरोपी को पहले ही दी गई जमानत को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य एकल न्यायमूर्ति द्वारा आरोपी को जमानत देने के आदेशों की समीक्षा करने का उच्च न्यायालय के एकल पीठ के अन्य न्यायमूर्ति द्वारा किया गया कार्य अनावश्यक है और घोर अनुचितता के समान है।
विद्वान एकल न्यायाधीश ने, 12 दिसंबर, 2023 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए, उसी उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 8 सितंबर, 2022 और 14 सितंबर, 2022 को अपीलकर्ताओं को जमानत देने के संज हाईक 982 आदेशों की वस्तुतः समीक्षा की है। हमें लगता है कि ऐसा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग घोर अनौचित्य के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
Bu hikaye Rising Indore dergisinin 28 February 2024 sayısından alınmıştır.
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