धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत आवेदन के साथ शपथ पत्र अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट
Rising Indore|13 March 2024
सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में पुनः दोहराया कि श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पारित निर्देश अनिवार्य है अर्थात 156 (3) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की आवेदन के साथ शपथ पत्र समर्थन में देना अनिवार्य शर्त है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी।
धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत आवेदन के साथ शपथ पत्र अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित भारतीय दंड संहिता 1860 के कई प्रावधान लागू किए गए थे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि आवेदन के साथ समर्थन में शपथ प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस रिपोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही वह शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर निरस्त ही की जा सकती है, जब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो यह पाया गया कि सूचना देने वाले ने शपथ पत्र 'देर से' प्रस्तुत किया था। हमारा मानना है कि श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश अनिवार्य हैं। हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि सूचना देने वाले ने देर से ही सही, शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। प्रियंका श्रीवास्तव निर्णय में यह माना गया कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन को आवेदक के एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए जो मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना चाहता है। गौरतलब है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध पर संज्ञान लेने से पहले सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आवेदन नियमित रूप से बिना किसी जिम्मेदारी के और केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए दायर किए जा रहे हैं। इसलिए फैसले में मजिस्ट्रेटों को आरोपों की सच्चाई और सत्यता की जांच करने की सलाह दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह हलफनामा आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है।

Bu hikaye Rising Indore dergisinin 13 March 2024 sayısından alınmıştır.

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सड़क हादसों के शिकार लोगों के गोल्डन ऑवर के दौरान कैशलेस इलाज की योजना बनाने का आदेश दिया । यह योजना 14 मार्च, 2025 तक लागू होनी चाहिए और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की रक्षा करती है।

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