यदि अपराध किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा किया गया है तो क्या उसे किए गए अपराध की सजा मिलेगी? यदि उसके ऊपर पुलिस द्वारा अपराध पंजीकृत किया गया है तो न्यायालय में सुनवाई कैसे होगी इस संबंध में भारत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में मानसिक रूप से विक्षिप्त या मानसिक रूप से मंद अभियुक्तों के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के मामलों को निष्पक्ष रूप से निपटाया जाए।
धारा 328: जांच के दौरान पागल अभियुक्त की जांच, मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभिक जांच
जब कोई मजिस्ट्रेट जांच कर रहा हो और उसे संदेह हो कि अभियुक्त व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है और बचाव करने में असमर्थ है, तो उसे इस बारे में आगे जांच करनी चाहिए।
मजिस्ट्रेट द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है: 1. मानसिक रूप से विक्षिप्तता की जांच करें। 2. अभियुक्त की जांच जिले के सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा करवाने की व्यवस्था करें। 3. जांच को लिखित रूप में रिकॉर्ड करें। चिकित्सा परीक्षण और रेफरल यदि सिविल सर्जन को लगता है कि अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उन्हें देखभाल, उपचार और निदान के लिए व्यक्ति को मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास रेफर करना चाहिए। मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक तब मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे कि अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ है या मानसिक मंदता से पीड़ित है।
Bu hikaye Rising Indore dergisinin 26 June 2024 sayısından alınmıştır.
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डोनाल्ड ट्रंप की जीत से उनकी भतीजी नाखुश, जताया खेद
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'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल को पुरःस्थापित करने या बिल के एडमीशन पर लोकसभा में मंगलवार को वोटिंग हुई है।
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निगम अधिकारी ने ...ida पर रौब जमाया
जो जमीन प्राधिकरण के नाम हुई ही नहीं उसका प्राधिकरण पर टैक्स लगाया...