क्या किसी मुख्यालय से जारी दिशा-निर्देशों का पालन महज इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह निर्देश एक्ट नहीं है? ऐसा संभव तो नहीं है मगर मप्र में खाद्य अधिकारी एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश का पालन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे है क्योंकि वह एक्ट में नहीं है और जांच रिपोर्ट में उस दिशा निर्देश का कहीं जिक्र नहीं किया गया है।
ये मामला खाद्य सुरक्षा प्रशासन मप्र का है जिसमें फुड सेफ्टी स्टैण्डर्ड अथार्टी ऑफ इंडिया ने 19 सितंबर 2018 को राष्ट्रीय स्तर पर एक दिशा निर्देश जारी किया था जिसमें प्रत्येक रेस्टरेंट में एक फुड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का प्रदर्शन (डिस्प्ले) करना जरूरी कर दिया है। इस डिस्प्ले बोर्ड में फुड बिजनेस ऑपरेटर का फुड लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर तथा 12 नियमों का उल्लेख किया जाता है जो कि स्वच्छता नियमों से संबंधित होते हैं। ये हायजिन कोड, कंपनी का नाम, संपर्क नंबर आदि विवरण को ए-3 साइज के डिस्प्ले बोर्ड में लगाकर उस बोर्ड का खाद्य केंद्र के उचित स्थान पर लगाना आवश्यक है और यह व्यवस्था एफ.एस.एस.ए.आई. ने वर्ष 2018 से की हुई है जिसका दिशा निर्देश देश के प्रत्येक खाद्य सुरक्षा प्रशासन को दिया जा चुका है।
मप्र में फुड डिस्प्ले बोर्ड की जांच की गंभीर स्थिति
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