सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मनमानी कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया है। सर्वोच्च अदालत ने तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमानी बुलडोजर कार्रवाई को अराजकता करार दिया है। कहा कि हमारे संविधान में इस निरंकुश और मनमानी कार्रवाई का कोई स्थान नहीं है। किसी भी आरोपित, यहां तक कि दोषी की संपत्ति (घर या दुकान, आफिस आदि) भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ध्वस्त नहीं की जा सकती, ऐसा करना असंवैधानिक है। न्यायाधीश बनकर कार्यपालिका किसी को दंडित नहीं कर सकती। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बारे में देशभर के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें संपत्ति ढहाने से पहले 15 दिन का नोटिस और सुनवाई का मौका देने की बात कही गई है। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे के बारे में लागू नहीं होगा। ऐसे अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
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