"सभी व्यक्ति समान रूप से विवेक की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उसे मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं। इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी या राज्य को किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को नियामित या प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो सकती है।"।'
"सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, (क) प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी खंड को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का; और (ख) धर्म से जुड़े मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार होगा।"" -अनुच्छेद 25, भारत का संविधान
इस प्रकार भारतीय राज्य ने धार्मिक समूहों को, चाहे वे अल्पसंख्यक हों या नहीं, सरकार के किसी भी हस्तक्षेप के बगैर अपने धर्म का पालन करने की आजादी दी है।
जब 1949 में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तब इन दो अनुच्छेदों के प्रमुख निहितार्थों में से एक धार्मिक कानूनों के कार्यान्वयन से संबंधित था। एक अन्य अनुच्छेद में कहा गया है कि, "राज्य समूचे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।" समान नागरिक संहिता का मतलब है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और अन्य व्यक्तिगत मामलों से जुड़े कानून के मसलों का नियमन करने के लिए देश में एक सामान्य कानून होना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। अनुच्छेद 44 को शामिल करने को सरकार के कुछ सदस्यों द्वारा भारतीय समाज को 'एकीकृत' करने के रूप में देखा गया था, लेकिन मुसलमानों द्वारा इसे देश के मुख्य अल्पसंख्यक समूह की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने और यहां तक कि इसे हाशिये पर डालने के प्रयास के रूप में देखा जाता है।
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